चालान से बचने का निकाला तगड़ा जुगाड़ ।

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  • चालान से बचने को निकाली तरह- तरह की जुगाड़
  • नंबर प्लेट मोड़ी,काला टेप लगाया, किसी ने लगाया सीमेंट

आगरा : यातायात नियमों को रौंदने वाले चालकों की निगरानी और उनके चालान करने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस के द्वारा हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगाए गये हैं। इस हाईटेक निगरानी के बावजूद ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों ने चालान से बचने के लिए नए जुगाड़ निकाल लिए हैं। सीसीटीवी कैमरों से आटोमेटिक चालान की सख्ती के बावजूद भी कुछ चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर सिस्टम को ही चुनौती दे रहे हैं। शहर में सैकड़ों दुपहिया-चारपहिया, आटो रिक्शा दौड़ रहे हैं । इनकी नंबर प्लेट पर काला टेप लगा हुआ है। नंबर प्लेट के आखिरी एक या दो अंक छुपा दिए हैं या बदल दिए हैं। किसी ने नंबर प्लेट का एक कोना माेडकर पहचान मिटाई दी । हद तो तब हो रही है जब मिट्टी और सीमेंट लगाकर नंबर तक गायब कर दिए जा रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के भी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। जिससे कैमरों की नजर भी धोखा खा रही है।
एमजी रोड, संजय प्लेस, दीवानी पार्किंग, दिल्ली गेट, कारगिल, जैसे प्रमुख जगहों और चौराहों पर इस तरह की दर्जनों दुपहिया गाड़ियां आपको दौड़ती दिख जाएंगी। पुलिस भी समय-समय पर ऐसे चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करती है। फिर भी पुलिस की निगाहों से बचकर कुछ लोग नियमाें को ताक पर रखकर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं।

  • क्या कहते हैं नियम ?
  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार फाल्ट, फैंसी, स्टाइलिश गलत फांट और अस्पष्ट नंबर प्लेट लगा कर गाड़ी चलाने पर 5 हजार तक का जुर्माना है।
  • सभी दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का होना अनिवार्य है। इस पर 5 हजार का जुर्माना है।
  • बार-बार नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना राशि 10 हजार तक बढ़ाई जा सकती है।
  • बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर सीज की कार्रवाई भी हो सकती है।
  • बार बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।


यातायात नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध समय-समय में अभियान चलाए जाते हैं। जिन वाहन चालकों की मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं पाई जाती है उनके खिलाफ जुर्माना और सीज की कार्रवाई की जाएगी । जानबूझकर वाहनों की नंबर प्लेट के अंक छिपाना या बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना दंड़नीय अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ गाड़ी सीज भी की जा सकती है। – इमरान अहमद, एसीपी ट्रैफिक

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